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पोहरी के पूर्व CEO शैलेन्द्र आदिवासी सस्पेंड, जाति संदिग्ध,जमीन में नप गए

पोहरी के पूर्व CEO शैलेन्द्र आदिवासी सस्पेंड, जाति संदिग्ध,जमीन में नप गए


शिवपुरी ब्यूरो । पोहरी के पूर्व सीईओ शैलेन्द्र आदिवासी को आज राकेश कुरुरे उप सचिव मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सस्पेंड कर दिया है और सस्पेंशन की अवधि में भिंड जिले के जिला पंचायत कार्यालय में अटैच कर दिया है।

शैलेन्द्र आदिवासी पर आरोप है कि शैलेन्द्र आदिवासी ने पोहरी जनपद के सीईओ रहते हुए पोहरी तहसील के ग्राम मडबैडा  में कलेक्टर गाइडलाइन से एक चौथाई दर पर भूमि क्रय की है वही इस गांव में सरकारी भूमि पर सामुदायिक मनोरंजन भवन बनवाया, जो कि बस्ती से दूर होने के कारण ग्राम वासियों के लिये उपयोगी है।

बताया जा रहा है कि कागजों में यह सामुदायिक भवन सरकारी भूमि पर सरकार के पैसे से बनाया गया है,लेकिन यह भवन इनकी निज भूमि के पास था इस मामले को मीडिया ने खबरों का भी प्रकाशन किया था। वही निलबंन आदेश में शैलेन्द्र आदिवासी की जाति संदिग्ध मानी गई है।

28 अक्टूबर को पोहरी से हटाया गया था

शैलेन्द्र आदिवासी के खिलाफ सरपंच संघ ने भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी थी,इसका इफैक्ट हुआ और सीईओ शैलेन्द्र आदिवासी को पोहरी से हटाते हुए जिला पंचायत कार्यालय शिवपुरी अटैच कर दिया गया था।

यह है शैलेन्द्र आदिवासी का निलंबन आदेश

मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 8188/765/22/वि-2/स्था./वि.जा./2024

श्री शैलेन्द्र आदिवासी विकास खण्ड अधिकारी प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पोहरी जिला शिवपुरी द्वारा ग्राम मडबैडा तहसील पोहरी जिला शिवपुरी में कलेक्टर गाइडलाइन से एक चौथाई दर पर भूमि क्रय करने, भूमि क्रय करने के संबंध में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 19 का पालन न करने एवं स्वयं के स्वामित्व की ग्राम महबेड़ा की भूमि सर्वे नंबर 94 के नजदीक शासकीय राशि से शासकीय भूमि पर सामुदायिक मनोरंजन भवन बनवाया।

जो कि बस्ती से दूर होने के कारण ग्राम वासियों के लिये उपयोगी न होने एवं इनकी जाति संदिग्ध पाए जाने के कृत्य शासकीय सेवक के आचरण के अनुकूल न होने के कारण राज्य शासन एतद् द्वारा श्री शैलेन्द्र आदिवासी विकास खण्ड अधिकारी प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पोहरी जिला शिवपुरी को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जिला पंचायत भिण्ड रहेगा।निलंबन अवधि में श्री आदिवासी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

राकेश कुरुरे उप सचिव,मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल

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