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वरिष्ठ अभिभाषक विजय तिवारी ने जिले के आबकारी विभाग को राडार पर लेते हुए आबकारी आयुक्त को भेजा रजिस्टर्ड वैधानिक सूचना पत्र

वरिष्ठ अभिभाषक विजय तिवारी ने जिले के आबकारी विभाग को राडार पर लेते हुए आबकारी आयुक्त को भेजा रजिस्टर्ड वैधानिक सूचना पत्र


शिवपुरी। जन हितेषी विषयों पर सदैव मुखर रहते आए जिले के वरिष्ठ अभिभाषक विजय तिवारी ने जिले के आबकारी विभाग को राडार पर लेते हुए रजिस्टर्ड वैधानिक सूचना पत्र धारा 80 सी०पी०सी० के तहत आयुक्त महोदय, आबकारी विभाग, मोतीमहल ग्वालियर म.प्र. को भेज दिया है। जिसमें जिले की सीमा से गुजरे दो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 46 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 25 पर राजमार्ग की 220 मीटर परिधि में शराब विक्रय किये जाने से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन होने साथ ही होटल, ढाबे पर अवैध शराब बिक्री, साथ ही नगर में सार्वजनिक स्थानों पर शराबीयों की मौजूदगी से आमजन ख़ासकर महिलाओ के घर से निकलने में परेशानी का जिक्र किया है। इतना ही नहीं कई अन्य बिंदुओं पर विस्तार से फोकस किया है, पढ़िए क्या लिखा है उन्होने पत्र में...ये भेजा पत्र रजिस्टर्ड वैधानिक सूचना पत्र धारा 80 सी०पी०सी० विजय तिवारी एडवोकेट, "साकेत" शक्तिपुरम, वार्ड नं० 2. शिवपुरी म०प्र०सूचकविरुद्धआयुक्त महोदय, आबकारी विभाग, मोतीमहल ग्वालियर म.प्र.जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर शिवपुरी म०प्र०सूचितगण

महोदय,

मेरे द्वारा व्यापक लोक हित में आपसूचितगण के विरुद्ध यह रजिस्टर्ड वैधानिक सूचना पत्र प्रचलित किया जा रहा है जो विदआउट प्रिज्युडिस समझा जावे:-

यह कि सूचक विगत 35 वर्षों से जिला एवं सत्र न्यायालय शिवपुरी में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में कार्यरत है। सूचक द्वारा व्यापक लोक हित में जुड़े कई विषयों को लेकर पूर्व में कई जनहित याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय, नाननीय लोकोपयोगी न्यायालय, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण आदि में प्रस्तुत की है। प्रचलित नोटिस भी जनहित त्ते संबंधित होने से आपसूचितगण की ओर इस अपेक्षा के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि विषय की गंभीरता को समझते हुये आपसूचितगण द्वारा नोटिस में उल्लेखित विषयों पर "तत्काल कार्यवाही" कर आम जनता को उपचार प्रदान किया जावेगा।

यह कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह स्पष्ट निर्देश है कि राष्ट्रीय राजमार्ग से 220 मीटर की परिधि में किसी शराब दुकान का संचालन नहीं किया जावेगा। किन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उक्त दिशा निर्देश शिवपुरी के आबकारी महकमें की निष्क्रियता के कारण प्रभावहीन हो गया है। संपूर्ण शिवपुरी जिले से निकलने वाले 2 राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 46 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 25 पर राजमार्ग के ठीक किनारों पर शराब दुकाने संचालित कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशो का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है।

यह कि, आपत्तूचित कं० 2 के संरक्षण में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित तेर्दुआ. डेहरवारा, लुकवासा, कोलारस संसई सड़क आदि फोरलेन पर स्थित गांवो व कस्वों में राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही शराब की अवैध तरीके से दुकाने संचालित हो रही है।यह कि, शिवपुरी जिले का का एक हिस्सा राजस्थान राज्य से जुड़ा है। शिवपुरी मुख्यालय से मात्र 45 किलोमीटर की दूरी से राजस्थान राज्य की सीमा प्रारंभ हो जाती है राजस्थान से होकर अवैध मादक पदार्थो की तस्करी संपूर्ण शिवपुरी जिले  एवं जिले से प्रदेश में पूरे दम से हो रही है जिसे नियंत्रित करने का कोई प्रयास आबकारी विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों एवं ढाबों, होटलो पर खुलेआम अवैध शराब, डोडा, फुक्की एवं अफीम की विक्री की जा रही है किन्तु आबकारी विभाग मात्र उक्त ढावे वालो से हफ्ता वसूली में लगा रहता है। 5. यह कि शिवपुरी जिले में संपूर्ण वर्ष में जितनी अवैध शराब पकड़ी जाती है उसका 90 प्रतिशत प्रकरण पुलिस द्वारा बनाये जाते है मात्र 10 प्रतिशत प्रकरण ही आबकारी विभाग द्वारा तैयार किये जाते है। शिवपुरी जिले में हालात इतने अधिक खराब है कि ग्रामीण क्षेत्र में जितनी किराने की दुकान संचालित नही है उससे ज्यादा मात्रा में प्रत्येक ग्राम में ठेकेदारो द्वारा अवैध शराब दुकान संचालित करायी जा रही है। शहरी क्षेत्र में शराब ठेकेदारों द्वारा छपे हुये मूल्य से अधिक दरों पर खुलेआम शराब का विक्रय किया जा रहा है। संपूर्ण जिले में आबकारी विभाग का ठेकेदारो पर कोई नियत्रंण नहीं है।

6. यह कि शिवपुरी जिला मुख्यालय पर आबकारी विभाग का नियंत्रण कक्ष कस्टम गेट पर स्थित है। उक्त कस्टम गेट की दुकानों, चाट ठेला, पान, बीड़ी, सिगरेट की दुकान पर शाम होते ही बार खुल जाते है। तिकोनिया पार्क, समाधि मंदिर पर, विवेकानंद कालोनी जाने वाली मुख्य सड़क, पुराने रेलवे स्टेशन पर शराबियों का जमावड़ा शाम होते ही लगना प्रारंभ हो जाता है किन्तु आबकारी विभाग द्वारा आज दिनांक तक सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने अथवा पिलाने वालो के विरूद्ध एक भी प्रकरण पंजीवद्ध नहीं किया गया है। शाम होते ही भले व संभ्रात घरो की महिलाओं का शराबियों के आंतक के कारण उक्त मार्गो से निकलना बंद हो गया है। 

7. यह कि, म०प्र० शासन द्वारा अहाता बंद कर देने उपरांत भी संपूर्ण शिवपुरी जिले में शासन के उक्त आदेश का लेस मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा है। खुलेआम बीच शहर में अहाता, संचालित हो रहे है जिनके छायाचित्र भी हमारे पास सुरक्षित है जो माननीय न्यायालय में पिटीशन प्रस्तुति के समय प्रस्तुत किये जावेगें। सूचित कं० 2 के संरक्षण में संचालित उक्त आहतो में सैकडो शराबी एक साथ बैठकर मदिरा पान करते है किन्तु सूचित कं० 2 को उक्त अवैध रूप से संचालित आहते दिखायी नहीं देते है। शासन द्वारा घोषित शुष्क दिवस का प्रभाव शिवपुरी जिले में कहीं दिखाई नहीं देता है कि क्योंकि स्वंय आबकारी विभाग के कर्मचारीगण शुष्क दिवस में अपने संरक्षण में ऊंचे दामो में शराब बिकवाते स्पष्ट रूप से देखे जा सकते है।8. यह कि, शिवपुरी जिले के आबकारी अधिकारियों का एक मात्र उददेश्य ज्यादा से ज्यादा संख्या में नागरिकों को शराबी बनाना है, इस उददेश्य की पूर्ति हेतु गांव-गांव में किराना दुकानों के माध्यम से शराब की बिकी संचालित हो रही है। पुलिस अधीक्षक शिवपुरी के व्यक्तिगत प्रयासों से विगत चार माह में स्मैक आदि ऐसे नशे जो युवा शक्ति को नष्ट कर रहे है के विरूद्ध पुलिस द्वारा व्यापक स्तर पर कार्यवाही की गयी है किन्तु अवैध मादक पदार्थों के विरूद्ध आबकारी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न करना अपने आप में कई संदेहो को जन्म देने के लिये

पर्याप्त है।

9. यह कि शिवपुरी जिले में आगरा-गुग्बई राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0-47 पर सुभाषपुरा, कोलारस, सतनवाडा, लुकवासा, बदरवास, दिनारा आदि कस्वो में राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही अवैध दुकानो को संचालन कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशो की जिला आबकारी अधिकारी द्वारा खुले आम धज्जियां उडायी जा रही है। शिवपुरी जिले में अधिकारियों की शराब ठेकेदारो के साथ साईलेन्ट पार्टनरशिप के चलते आबकारी अधिकारियो द्वारा अवैध शराब कारोबारियों को खुलेआम संरक्षण प्रदान किया जा रहा है।

10 यह कि पूर्व में गेरे द्वारा दिनांक 18.04.2024 को उक्त संबध में लिखित शिकायत माननीय प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर विभाग भोपाल को प्रेषित की थी किन्तु उक्त शिकायत पर कोई कार्यवाही न होने से शराब के अवैध कारोबारियो तथा आबकारी विभाग के अधिकारियों के हौंसले बुलन्द है।

अतः वैधानिक सूचना पत्र प्रचलित कर आप सूचितगण से अपेक्षा की जाती है कि नोटिरा प्राप्ति के तत्काल बाद आपसूचितगण नोटिस में उल्लेखित बिन्दुओ पर त्वरित कार्यवाही कर हमे सुचित करेगें, अन्यथा की दशा में जनहित से जुडे उक्त विषयो को लेकर हमे माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका प्रस्तुत करने हेतु बाध्य होना पड़ेगा। जिसके समस्त हर्जे खर्चे की जबाबदारी आप सूचितगण की होगी।

इस सूचना पत्र को संभालकर रखे इसकी एक प्रति हमारे कार्यालय में सुरक्षित है. जो वक्त जरूरत प्रस्तुत की जावेगी।

इति दिनांक26.10.2024भवदीयविजय तिवारी एडवोकेट (अध्यक्ष) जिला अभिभाषक संघ शिवपुरी म.प्र.

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